Greater Noida में फ्लैट्स खरीदने वालों की उड़ी नींद! Yuvraj Mehta की मौत के बाद 100 Flats वाले 8 टॉवर सील!

Greater Noida: नोएडा सेक्टर-150 में अथॉरिटी की लापरवाही के चलते हुई युवराज मेहता की मौत के बाद जिले की तीनों अथॉरिटी की नींद टूटी है। इस हादसे को लेकर हुए भारी हंगामे और अधिकारियों के तबादलों के बीच, गुरुवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार किया है। खेड़ा चौगानपुर गांव में अवैध रूप से बनाए गए 8 रिहायशी टॉवरों को पूरी तरह सील कर दिया गया है।

अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार, खेड़ा चौगानपुर के खसरा नंबर 109 पर यह निर्माण किया गया था। यह भूमि अथॉरिटी के अधिसूचित क्षेत्र (Notified Area) में आती है, जहां बिना अनुमति निर्माण प्रतिबंधित है। हैरानी की बात यह है कि इस अवैध निर्माण को लेकर पहले भी बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए थे और एक FIR भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य बेखौफ जारी रहा।

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अवैध निर्माण की हकीकत: न नक्शा, न इजाजत

गुरुवार को हुई इस बड़ी कार्रवाई में अथॉरिटी ने पाया कि इन 8 टॉवरों में 100 से अधिक फ्लैट तैयार कर लिए गए थे। जांच में सामने आया कि:

  • इन इमारतों का कोई भी लेआउट या बिल्डिंग मैप अथॉरिटी से पास नहीं कराया गया था।
  • निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी।
  • यह पूरा प्रोजेक्ट नियोजन और भूमि-उपयोग के नियमों का खुला उल्लंघन था।

भारी पुलिस बल के साथ हुई सीलिंग

सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर, एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में एक संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। ओएसडी अभिषेक पाठक और ओएसडी राम नयन सिंह के साथ पुलिस बल और अथॉरिटी के सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे। गनीमत रही कि सीलिंग के वक्त ये फ्लैट्स खाली थे। हालांकि, पास के ही एक अन्य टॉवर में लोग रहने लगे हैं, जिसे अब अथॉरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

खरीदारों और बिल्डरों के लिए चेतावनी

  • निवेश से पहले जांचें: एसीईओ ने जनता से अपील की है कि कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले अथॉरिटी के भूलेख विभाग से दस्तावेजों की पुष्टि जरूर करें।
  • मेहनत कमाई का रखें ध्यान: लोगों को सलाह दी गई है कि कॉलोनाइजरों के झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न फंसाएं।
  • सख्त कार्रवाई जारी रहेगी: अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना परमिशन निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
  • FIR और रिपोर्ट: इस मामले में संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
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