gangster-politician Vijay Mishra: HC ने बाहुबली नेता विजय मिश्रा को दिया बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
gangster-politician Vijay Mishra: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विजय मिश्रा की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाहर जाकर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
Allahabad high court: उत्तर प्रदेश में भदोही के बाहुबली नेता विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते समय कहा कि आवेदक के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही जिले के गोपीगंज के एक जमीन कब्जाने के मामले में गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकते
अदालत ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसला करते समय आवेदक के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही जिले के गोपीगंज के एक जमीन कब्जाने के मामले में गैंगस्टर-राजनेता विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि आवेदक को अस्सी से अधिक मामलों में आरोपी है। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं।
न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि,
आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है और उसके खिलाफ दर्ज 85 मामलों में से 13 अभी भी लंबित हैं। मामलों की सूची के अवलोकन से यह पता चलता है कि कई मामले जघन्य अपराधों के थे और दो मामलों में उन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है।
जमीन पर कब्जा करने का आरोप
वर्तमान मामले में आवेदक के खिलाफ 1 सितंबर, 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक और उसके बेटे ने एक मुखबिर की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। मुखबिर द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त मामले के दर्ज होने के बाद आवेदक और उसके परिवार के सदस्य मुखबिर को लगातार धमकी दे रहे थे और उस पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे थे।