UP: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज आ सकता है फैसला, कोर्ट में चप्पे-चप्पे पर पुलिस
Abdulla Azam: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्मप्रमाण पत्र के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। फैसले से पहले प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब यह देखना होगा कि कोर्ट उन्हें राहत देती है या सजा सुनाती है।

दरअसल 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वह सपा के उम्मीदवार थे लेकिन दूसरे नंबर पर रहे बसपा के उम्मीदवार ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी के चुनाव लड़ने लायक नहीं है।
उनका आरोप था कि शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है जबकि उनके जन्मप्रमाण पत्र में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच के दौरान जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था।
इसके बाद इस मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था जिसमें आजम की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया।
इसके बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।
इस बीच रामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 16 अक्टूबर ता बहस पूरी करने के लिए बचाव पक्ष को समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से और मोहलत की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने यह अपील ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में फैसले के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की थी।












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