सीएम योगी के खिलाफ 19 साल पुराने हत्याकांड मामले पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 19 साल पुराने हत्याकांड के मामले में नोटिस जारी हुआ है। नोटिस का जबाव देने के लिए जिला सत्र न्यायालय ने उन्हें एक हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि यह नोटिस कब्रिस्तान और तालाब की जमीन को लेकर दो समुदायों में हुए विवाद के मामले में जारी हुआ है। यह मामला यूपी के महराजगंज जिले का है।

Court issued notice against CM Yogi in 19-year-old murder case

मीडिया संस्थानों में छपी खबरों के अनुसार, महाराजगंज कोतवाली में पंचरुखिया कांड के नाम से एक मुकदमा 19 साल पहले सीएम योगी के नाम पर दर्ज हुआ था। इस मामले में सपा नेता तलत अजीज ने आरोप लगाया था कि उन्हें मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। सीबीसीआईडी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि गोली किस तरफ से चलाई गई। तलत अजीज पक्ष का ये कहना था कि कुछ लोगों को बचाने के लिए जांच में लीपापोती की गई।

इस मामले में अभी तक सीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी पर चल रहे कई मुकदमे खत्म किए गए थे। इसमें से सबसे पुराना मुकदमा 27 मई, 1995 को गोरखपुर के पीपीगंज थाने का था। यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, मौजूदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल समेत 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुआ था। इसमें उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट का ऑर्डर भी हुआ था। बाद में ये मामला खत्म हो गया।

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