Twins Towers In Supertech: दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
Twins Towers In Supertech: दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
लखनऊ, 01 सितंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विन टावर से जुड़े मामले में नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सभी आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अगस्त) को सुपरटेक द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों की दोनों 40-मंजिला गिराने का आदेश के बाद दिए हैं।
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया है कि उसे ट्विन टावरों के फ्लैट मालिकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी रकम को वापस लौटाना होगा। वहीं, टावरों को गिराए जाने का खर्च भी सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा,
दो 40-मंजिला टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। नोएडा सेक्टर-93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक द्वारा अपनी लागत पर दो महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए।
इसके अलावा नोएडा में ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ उनकी रकम लौटाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सुपरटेक को बड़ा घाटा लगने वाला है। बता दें, मामला एमराल्ड कोर्ट परियोजना में इमारत के मानदंडों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 11 अप्रैल, 2014 को इलाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके खिलाफ रियल्टी प्रमुख सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हालांकि सुपरटेक को सर्वोच्च न्यायायल से भी झटका लगा है और टावरों को गिराने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण, योजनाकारों और बिल्डर सुपरटेक के बीच मिलीभगत को गंभीरता से लिया। तो वहीं, योगी आदित्यनाथ ने ट्विन टावर से जुड़े मामले में नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सभी आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।












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