Allahabad High Court: नाबालिग पर भी लग सकता है Gangster Act, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के मामले में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग पर भी गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने अपराध के समय नाबालिग, बालिग होने पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा है कि नाबालिग के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही कहा कि आपराधिक केस चार्ट में शामिल अभियुक्त यदि नाबालिग था, इससे गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अपराध चार्ट में शामिल तीन केसों को दर्ज करते समय याची नाबालिग था और उसकी आयु 16 से 17 वर्ष की थी। याची ने मांग की थी कि नाबालिग होने पर गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर अवैध है, इसे रद्द किया जाए।

दरअसल, याची के खिलाफ 24 नवंबर 22 को बलिया के हादी थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 के तहत प्राथमिकी को धारा 482 की अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर रद्द करने से इंकार कर दिया और याची राजू पाठक की याचिका खारिज कर दी। याची पर आरोप है कि वह आकाश गिरी गैंग का सदस्य है। तीन आपराधिक केसों में जमानत मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जस्टिस वी के बिड़ला और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अब अहम आदेश दिया है।












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