सरकारी बंगला खाली करने के लिए मुलायम-अखिलेश ने मांगा और समय, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया था, उसे खाली करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मुहैया कराया जाए। अखिलेश यादव ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए क्योंकि अभी तक उन्होंने रहने के लिए दूसरी व्यवस्था नहीं की है। अखिलेश यादव की ओर से याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उन्हें रहने के लिए दूसरे स्थान की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दे।

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7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

वहीं मुलायम सिंह यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट उन्हें पर्याप्त समय मुहैया कराए, ताकि वह रहने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था कर सकें। आपको बता दें कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया था कि वह अपने कार्यकाल के दौरान आवंटित किए गए बंगले को खाली करें।

पूर्व मुख्यमंत्री भी आम नागरिक

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानूमति ने इसपर सुनवाई करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी आम नागरिक होते हैं, जब वह अपना ऑफिस छोड़ते हैं, लिहाजा उन्हे जनता के पैसों से बंगले में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री बंगले में रहेंगे तो यह आम नागरिकों से इतर पहचाने जाएंगे। इससे पहले मुलायम और अखिलेश प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाए।

इन मुख्यमंत्रियों को खाली करना है बंगला

आपको बता दें कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह ने राज्य सरकार को साफ कर दिया है कि वह अपना बंगला खाली करने के लिए तैयार हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह सहित कुल 6 पूर्व उपमुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। इसमे दो अन्य मुख्यमंत्री मायावती और एनडी तिवारी हैं।

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