UP: मानहानि के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत
Rahul Gandhi News Uttar Pradesh:UP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गयी थी।
राहुल गांधी मंगलवार सुबह सुबह 10:20 बजे कोर्ट पहुंचे थे। सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पांच साल पुराने मामले में उनको जमानत दे दी। राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह पर आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्हें 'हत्यारा' कह दिया था। इसी टिप्पणी पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था।

सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने कहा कि राहुल गांधी निर्दोष हैं। उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैंने उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की वजह से सोमवार की जगह मंगलवार को पेश होने के लिए कोर्ट से समय लिया था।
एडवोकेट संतोष पाण्डेय ने बताया कि राहुल गांधी ने आज कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें आधे घंटे के लिए कस्टडी में लेने का निर्देश दिया। उसके बाद उनका बेल एप्लीकेशन जमा किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत दे दी।












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