चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कोर्ट का अहम फैसला, RCB के मार्केटिंग हेड को किया गया था गिरफ्तार
RCB: बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे। इसके बाद आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को 6 जून को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में था, जिस पर आज फैसला आया है।
हाई कोर्ट ने 11 जून को सनुवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले पर आज अपना निर्णय सुनाया है। उनको राहत देते हुए अंतरिम बेल दी गई है लेकिन वह बाहर नहीं जा सकते हैं। सोसले को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

सोसले को हादसे के दो दिन बाद 6 जून, शुक्रवार की सुबह सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। उसी दिन उनके वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी, लेकिन मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की शुरुआत तक टाल दी गई थी।
एफआईआर के अनुसार स्टेडियम में लाखों लोग एकत्रित हुआ था और आयोजकों की तरफ से अव्यवस्था हुई। साफ़ योजना नहीं होने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद यह घटना हो है। एफआईआर में उन गेट नंबर्स का जिक्र किया गया है, जहां भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे।












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