Sonbhadra: तीन भाइयों ने 'भैंस के साथ' की थी ऐसी हरकत, कोर्ट ने सुनाई 6-6 साल की सजा
सोनभद्र जनपद में साल 2015 में तीन सगे भाईयों के ऊपर झोपड़ी में आग लगाकर भैंस को मारने के मामले में न्यायालय द्वारा तीनों भाईयों को अब सजा सुनाया गया है।

Sonbhadra जनपद की एक अदालत ने 8 साल पहले झोपड़ी में आग लगाकर भैंस को जलाकर मारने के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। सोमवार को तीनों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई।
तीनों सगे भाइयों को 10 साल की सजा और 12-12 हजार का जुर्माना न्यायालय द्वारा लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं देते हैं तो तीनों भाइयों को 6-6 माह तक अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
दरअसल, सोनभद्र जनपद के ओबरा थाना अंतर्गत पनारी टोला कर्म सार गांव के रहने वाले राम मूरत यादव द्वारा 22 फरवरी 2015 को आरोप लगाया गया था कि उनके पड़ोसियों ने उनके छप्पर में आग लगा दिया था।
छप्पर के अंदर पशुओं को बांधा गया था और आग लगने के चलते उसमें बांधी गई एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसने के चलते भैंस की मौत हो गई जबकि 11 अन्य पशु भी झुलस गए थे।
इस मामले में रामसूरत यादव की तहरीर पर रामसूरत के पड़ोसी राम निहोर, महेंद्र, गम्मू व एक अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ओबरा थाने की मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना की।
बताया जा रहा है कि विवेचना के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले थे, जिसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अदालत द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और गवाहों के बयान के आधार पर तीन सगे भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
न्यायालय द्वारा तीनों भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह भी कहा गया कि जुर्माना न देने पर 6-6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे।
वहीं भैंस की मौत हो जाने के 8 साल बाद इंसाफ मिलने के बाद राम मूरत यादव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा था भले ही समय लगा लेकिन दोषियों को सजा मिला इससे उन्हें काफी संतुष्टि मिली है।












Click it and Unblock the Notifications