चिन्मयानंद केस: लॉ स्टूडेंट पीड़िता को रास्ते में रोक SIT ने गाड़ी में बैठाया, ले गई कोर्ट
शाहजहांपुर। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप मामले में लॉ स्टूडेंट पीड़िता मंगलवार को न्यायालय जा रही थी कि रास्ते में एसआईटी ने उसको रोका। एसआईटी ने पीड़िता को गाड़ी में बैठाया और अपने साथ न्यायालय लेकर आई। एसआईटी का कहना है कि उसने छात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर अपनी कार में बैठाया। छात्रा के 164 के बयान दोबारा लिए जाने की कोर्ट से अपील की। एसआईटी ने उसे हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया।
हाईकोर्ट
में
छात्रा
की
याचिका
खारिज
इससे
पहले
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
ने
छात्रा
की
गिरफ्तारी
पर
रोक
लगाने
वाली
मांग
को
खारिज
कर
दिया
और
इसमें
किसी
भी
तरह
की
राहत
नहीं
दी।
कोर्ट
ने
मजिस्ट्रेट
के
समक्ष
164
सीआरपीसी
का
बयान
दोबारा
दर्ज
कराने
की
छात्रा
की
मांग
और
सुनवाई
चैंबर
में
करने
की
मांग
को
भी
खारिज
कर
दिया
है।
इस
मामले
पर
सुनवाई
न्यायमूर्ति
मनोज
मिश्र
और
न्यायमूर्ति
मंजू
रानी
चौहान
की
पीठ
ने
की।
इस
पर
अगली
सुनवाई
की
तारीख
22
अक्टूबर
दी
तय
की
गई
है।
एसआईटी
पर
पीड़िता
लगाती
रही
है
ये
आरोप
स्वामी
चिन्मयानंद
वीडियो
प्रकरण
और
5
करोड़
की
रंगदारी
मामले
की
जांच
के
लिए
एसआईटी
के
गठन
के
बाद
से
ही
पीड़िता
यह
कह
रही
है
कि
उसको
इस
जांच
पर
भरोसा
नहीं
है।
उसका
कहना
है
कि
एसआईटी
अब
उसे
पांच
करोड़
रुपए
की
रंगदारी
मामले
में
फंसाने
की
तैयारी
कर
रही
है।
पीड़िता
का
कहना
है
कि
5
करोड़
की
रंगदारी
उसके
दोस्तों
ने
मांगी
है।
इस
बारे
में
उसे
कोई
जानकारी
नहीं
थी,
वह
निर्दोष
है।
गिरफ्तारी
से
बचने
के
लिए
पीड़िता
ने
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
का
दरवाजा
खटखटाया
था।