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चिन्मयानंद केस: लॉ स्टूडेंट पीड़िता को रास्ते में रोक SIT ने गाड़ी में बैठाया, ले गई कोर्ट

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शाहजहांपुर। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप मामले में लॉ स्टूडेंट पीड़िता मंगलवार को न्यायालय जा रही थी कि रास्ते में एसआईटी ने उसको रोका। एसआईटी ने पीड़िता को गाड़ी में बैठाया और अपने साथ न्यायालय लेकर आई। एसआईटी का कहना है कि उसने छात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर अपनी कार में बैठाया। छात्रा के 164 के बयान दोबारा लिए जाने की कोर्ट से अपील की। एसआईटी ने उसे हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया।

SIT stopped law student in the way to court

हाईकोर्ट में छात्रा की याचिका खारिज
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया और इसमें किसी भी तरह की राहत नहीं दी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी का बयान दोबारा दर्ज कराने की छात्रा की मांग और सुनवाई चैंबर में करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने की। इस पर अगली सुनवाई की तारीख 22 अक्टूबर दी तय की गई है।

SIT stopped law student in the way to court

एसआईटी पर पीड़िता लगाती रही है ये आरोप
स्वामी चिन्मयानंद वीडियो प्रकरण और 5 करोड़ की रंगदारी मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के बाद से ही पीड़िता यह कह रही है कि उसको इस जांच पर भरोसा नहीं है। उसका कहना है कि एसआईटी अब उसे पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में फंसाने की तैयारी कर रही है। पीड़िता का कहना है कि 5 करोड़ की रंगदारी उसके दोस्तों ने मांगी है। इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, वह निर्दोष है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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English summary
SIT stopped law student in the way to court
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