Satna News: शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला में 8 आरोपीयों को 3-3 साल की जेल, तत्कालीन जनपद CEO भी शामिल

Satna News: सतना जिले की अमरपाटन जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मियों की भर्ती में हुए घोटाले के बहुचर्चित मामले में विशेष अदालत द्वारा तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ सहित 8 लोगों को दोषी करार दिया गया है। आरोप सिद्ध होने के बाद पीसी एक्ट की विशेष अदालत ने तीन- तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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सभी अभियुक्तों पर 17,000-17,000 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में पांच आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यू हो चुकी है।
बताते चलें कि जनपद पंचायत अमपरपाटन में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के 176 एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन के 64 स्वीकृत पदों पर की गई नियुक्ति के घोटाले वाले मामले में सतना के भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने 31 अक्टूबर को अपना निर्णय सुना दिया था। विशेष न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्ट्राचार, नियमों के उल्लंघन और दस्तावेजों में काट छांट कर अयोग्यों को भर्ती करने के आरोप प्रमाणित पाए गए।

इन्हें मिली सजा

बहुचर्चित शिक्षाकर्मी मामले में अमरपाटन जनपद के तत्कालीन सीईओ अरूण कुमार श्रीवास्तव उम्र 70 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के सामने लक्ष्मीनारायण मार्ग ब्यौहारी शहडोल तब की सामान्य प्रशासन समिति शिक्षा समिति तथा चयन समिति में शामिल 8 लोगों को पीसी एक्ट एवं आईपीसी की धारा 420 में 2 साल, 468 में 3 साल की कैद तथा 17,000-17,000 हजार रूपए की सजा दी गई है।

इसके अलावा जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमे भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा पुत्र रामेश्वर प्रसाद मिश्रा 76 साल तत्कालीन सहायक शाला निरीक्षक निवासी डोमा अमरपाटन, दुअसिया पटेल 71 साल तत्कालनी अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति निवासी रैकवार अमरपाटन,अनंत कुमार शुक्ला पुत्र राजमी प्रसाद शुक्ला 53 साल तत्कालीन सहायक ग्रेड 3 प्रभारी लिपिक निवासी हरदुआ चद्रवार रामनगर, शिवबहादुर सिंह पुत्र 55 साल तत्कालीन व्याख्याता बालक उमावि अमरपाटन बरहटा मऊगंज रीवा शामिल है।

इनके अलावा जनपद की तत्कालीन शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति के सदस्य रहे देवेन्द्र त्रिपाठी 65 साल ताला, गुरूचरण सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह 68 साल निवासी ग्राम भीष्मपुर अमरपाटन सतना, किशन राज सिंह पुत्र तिलकराज सिंह 75 साल त्योंधरी सतना को दंडित किया गया है।

की गई थी शिकायत

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी फखरूद्दीन ने जानकारी दी कि सतना जिले में शिक्षा कर्मी भर्ती में अनियमितता की शिकायत जे एस बघेल द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में की गई थी। लोकायुक्त ने छापेमारी कर मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू की तो पता चला कि भर्ती में ऐसी अनियमितताएं अलग-अलग जनपद गांवों में भी की गई है।

लोकायुक्त अमरपाटन जनपद में हुई गड़बड़ी के मामले में 13 लोगों के खिलाफ चालान साल 2002 में पेश किया गया था। जिनमे से पांच लोगों की मृत्यू विचारण के दौरान हो गई। अभियोजन ने प्रकरण के समर्थन में 493 दस्तावेज प्रस्तुत किए और 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

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