पत्नी तंजीन, बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम खान ने रामपुर कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में 2 मार्च तक भेजा जेल

रामपुर। पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ समाजवादी पार्टी के नेता व रामपुर से सांसद आजम खान ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तीनों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रामपुर जिला कोर्ट के एडीजी 6 ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद तीनों कोर्ट पहुंचे थे। फिलहाल, आजम खान अपने परिवार के साथ कोर्ट परिसर में ही हैं।

Azam Khan surrenders with wife and son in Rampur court, sent to jail

गैर हाजिर चल रहे थे आजम खान
रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 ने आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे कई मामलों में लगातार पेश नहीं होने पर नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के बाद भी वह लगातार गैर हाजिर चलते रहे, जिसपर कोर्ट ने गैर जमानकी वारंट भी जारी किया। इसके बावजूद आजम खान और उनका परिवार कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने 10 जनवरी को धारा 82 के तहत कार्रवाई रामपुर में आजम खान के घर बाहर नोटिस चस्पा किया था साथ ही कोर्ट में पेश होने के लिए 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन तब भी आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए।

रामपुर में कराई मुनादी
बता दें कि कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए रिक्शे व माइक से आजम खान की संपत्ति कुर्की की मुनादी की गई। कोर्ट ने आजम खान को 24 जनवरी को अदालत में पेश किए जाने का आदेश रामपुर पुलिस को दिया है, जिसके बाद अब रामपुर पुलिस आज़म खान की तलाश में सड़कों पर मुनादी कराई। बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने 25 फरवरी को को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।

क्या था मामला
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए सपा सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर पूर्व में आजम खां, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

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