अजमेर दरगाह के 60 वर्षीय खादिम के खिलाफ 26 वर्षीय पत्नी ने दर्ज करवाया तीन तलाक का मामला
अजमेर। देश में तीन तलाक को लेकर नया कानून बनने के बाद राजस्थान के अजमेर में तीन तलाक अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम व उसके परिवार के खिलाफ दर्ज करवाया तीन तलाक केस संभवतया राजस्थान का यह पहला मामला है।

अजमेर दरगाह थानाधिकारी हेमराज ने बताया कि सलमा (26) ने मंगलवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया और उसके पति सलीमुद्दीन चिश्ती (60) ने उसे मौखिक तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने सलमा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों को भी तलाशा जा रहा है।
बता दें कि मामले में पूर्व में दहेज प्रताड़ना की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया था। हाल ही बनाए गए तलाक संबंधी कानून के संबंध में विधिक राय लेकर इसमें ट्रिपल तलाक अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं।
थानाधिकारी हेमराज ने बताया कि सलमा व सलीमुद्दीन दोनों का विवाह 2017 में हुआ था और पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार उसकी शादी के लगभग एक महीने बाद से उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। तीन तलाक के मामले में पुलिस ने गुरुवार को बयान भी दर्ज किए हैं।












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