राजस्थान में 16 फरवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सख्ती बरकरार
जयपुर, 13 फरवरी। देश में भले ही कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां फिलहाल कोविड-19 की लहर से राहत नहीं मिली है। फिलहाल राजस्थान में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, ऐसे में सरकार ने नियमों में कुछ छूट दी है, लेकिन कुछ पर सख्ती बरकरार रखी है। रविवार को राजस्थान सरकार ने यात्रा की नई गाइडलाइन जारी कर बताया कि अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आगमन पर कोरोना का आटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।

वहीं, राजस्थान में आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी यात्री को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति भी दे दी है। राज्य ने कोरोना वायरस के 2,606 नए मामले और आठ ताजा कोविड से संबंधित मौतों की सूचना दी थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामलों में जयपुर से 735, जोधपुर से 215, उदयपुर से 138, अजमेर से 123 और नागौर से 115 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन में आगे पढ़ा गया कि वायरल बीमारी से 4,973 लोग ठीक हुए।
COVID-19: In a fresh order, Rajasthan Govt says international passengers will need to undergo mandatory RT-PCR test on arrival pic.twitter.com/vHeFbFtLlb
— ANI (@ANI) February 13, 2022
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राजस्थान द्वारा संशोधित दिशानिर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के कुछ दिनों बाद आए हैं। 14 फरवरी से लागू होने वाले नए दिशानिर्देशों से 'जोखिम में' देशों का सीमांकन हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने के बाद 14 दिनों की स्व-निगरानी की भी सिफारिश की है, जबकि सात दिन के होम क्वारंटाइन को पहले अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा, भारत में आने वाले यात्रियों को हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी निर्धारित यात्रा से पहले जमा करनी चाहिए, जिसमें यात्रा विवरण भी शामिल है। पिछले 14 दिन। उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।












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