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Rajasthan PM Kisan Yojana: बिना Farmer ID के नहीं आएंगे खाते में पैसे, चेक करें क्या है बनवाने का पूरा प्रोसेस

Rajasthan PM Kisan Farmer ID: राजस्थान के किसानों के लिए राज्य सरकार और कृषि विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अब खेती-किसानी से जुड़ी किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

विशेष रूप से टोंक जिले सहित प्रदेश के उन लाखों किसानों के लिए यह खबर चिंताजनक है, जिन्होंने अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि पहल (AgriStack) के तहत बनाई जा रही यह 11 अंकों की विशिष्ट पहचान अब पीएम-किसान सम्मान निधि की अगली किस्तों के लिए चाभी का काम करेगी।

Rajasthan PM Kisan Yojana

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना फार्मर आईडी के न केवल नकद सहायता रुकेगी, बल्कि खाद, बीज, बीमा और केसीसी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी किसानों को हाथ धोना पड़ सकता है।

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PM Kisan Farmer ID: बार-बार शिविरों के बाद भी हजारों वंचित

टोंक जिले के फार्मर रजिस्ट्री नोडल अधिकारी के अनुसार सरकार पिछले एक साल से किसानों को पंजीकृत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आंकड़ों के अनुसार:

  • फरवरी और मार्च 2025 में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विशेष कैंप लगाए गए थे।
  • अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर 2025 में भी बार-बार शिविर आयोजित किए गए ताकि छूटे हुए किसानों को जोड़ा जा सके।
  • इतने प्रयासों के बावजूद जिले के एक बड़े हिस्से ने अभी तक अपनी आईडी नहीं बनवाई है, जिससे उनके सरकारी लाभों पर तलवार लटक गई है।

Rajasthan PM Kisan: फार्मर आईडी न होने पर क्या-क्या खो सकते हैं किसान?

फार्मर आईडी केवल एक कार्ड नहीं है, बल्कि यह भविष्य की खेती के लिए 'एंट्री पास' है। इसके बिना निम्नलिखित लाभ तत्काल प्रभाव से रुक सकते हैं:

  • PM-Kisan किस्त: सम्मान निधि की आगामी 22वीं या अगली किस्तों का भुगतान रुक जाएगा।
  • फसल बीमा मुआवजा: ओलावृष्टि या सूखे जैसी आपदा में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का क्लेम नहीं मिलेगा।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): मंडियों में अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए आईडी अनिवार्य होगी।
  • KCC और अनुदान: किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।
  • मिट्टी परीक्षण और सलाह: मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसलों से जुड़ी तकनीकी सलाह सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी।

पंजीकरण के 3 आसान तरीके और शुल्क

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार इन केंद्रों पर जा सकते हैं:

केंद्र का नाम निर्धारित शुल्क नोट
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ₹15 नजदीकी डिजिटल सेवा केंद्र।
ई-मित्र केंद्र ₹25 राजस्थान के किसी भी ई-मित्र पर उपलब्ध।
पटवारी या तहसील कार्यालय नि:शुल्क सरकारी स्तर पर कोई पैसा नहीं देना होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (PM Kisan Farmer ID Important Document)

पंजीकरण के लिए जाते समय किसान को निम्नलिखित तीन चीजें अपने साथ रखनी अनिवार्य हैं:

  • आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के तौर पर।
  • लिंक्ड मोबाइल नंबर: आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल साथ रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी (OTP) उसी पर आएगा।
  • जमाबंदी की नकल: नवीनतम खतौनी या जमाबंदी जिसमें किसान का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हो।

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि भविष्य की सभी डिजिटल सेवाएं इसी यूनिक आईडी के आधार पर संचालित होंगी।

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