Rajasthan News: हाई कोर्ट ने आसाराम को दी बड़ी राहत, 6 महीने जेल से बाहर रहने की मिली मोहलत

Rajasthan News Asaram Bail: जोधपुर हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को 6 महीने की अंतरिम बेल दी है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सख्त शर्तों के साथ यह जमानत दी है। साल 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था। इससे 5 साल पहले से ही वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। साल 2013 में नाबालिग से रेप के आरोप में उन्हें इंदौर से अरेस्ट किया गया था और इस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर नाबालिग से रेप के अलावा, गवाहों की हत्या, यौन शोषण समेत कई संगीन केस चल रहे हैं। दोनों पिता-पुत्र को रेप के कई मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। इसमें आसाराम को 2013 में नाबालिग के साथ रेप समेत 2018 में एक अन्य नाबालिग के साथ गुजरात में यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।

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Rajasthan News: 6 महीने के लिए मिली जमानत

⦁ राजस्थान हाई कोर्ट में आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि खराब सेहत और अधिक उम्र की वजह से जेल में उनका इलाज संभव नहीं है।

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⦁ कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुई जमानत दी है।

⦁ एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी और पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोषी को पॉक्सो (POCSO) के तहत सजा मिली है। ऐसे गंभीर अपराध में जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

Asaram को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई

आसाराम को मेडिकल आधार पर पहली बार अंतरिम जमानत सात जनवरी 2025 को दी गई थी। बाद में इसे अगस्त तक बढ़ाया गया था, लेकिन फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आसाराम ने 30 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल कोर्ट ने आसाराम की बेल याचिका मंजूर करते हुए उन्हें मेडिकल आधार पर बेल दी है। हालांकि, कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि इस दौरान वह संतों को संबोधित करने, सोशल मीडिया के जरिए भाषण देने की अनुमति नहीं होगी। जमानत की सभी शर्तों को मानना होगा।

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