राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में लिया फैसला, होगा ये फायदा
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अशोक गहलोत ने कृषि उपज मण्डी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भू-खण्डों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर लगने वाली जुर्माने राशि को जमा करवाने और निर्माण की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से ऐसे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो इन भू-खण्डों पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करवा पाए थे।

इस प्रस्ताव के अनुसार सम्पूर्ण यदि आवंटन राशि जमा कराने वाले किसी व्यापारी के भू-खण्ड पर निर्माण नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका है और इस भू-खण्ड को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में इस साल 31 मार्च, तक आवंटन राशि का 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने की शर्त के साथ आवंटन बहाल किया जा सकेगा। इसके लिए व्यापारी को इस साल 31 दिसंबर तक निर्माण करवाना होगा। इसके अलावा मामलों में निर्माण की अवधि पूरी हो चुकी है और सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा हो चुकी है, लेकिन आवंटन निरस्त नहीं हुआ है।












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