राजस्थान सरकार का एक और विवादित बिल, कलेक्टर की अनुमति बिना नहीं कर सकते धर्म परिवर्तन
जयपुर। राजस्थान सरकार एक और विवादित बिल कानून लाने जा रहा है। यह बिल पिछले 11 सालों से अटका हुआ था। कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती आई है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक जल्दी ही राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2008 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल सकती है। राष्ट्रपति से बिल को पास करवाने के लिए वसुंधरा सरकार किसी भी तरह की कोई ढील नहीं बरतना चाह रही है। राजस्थान के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि यह कानून पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है और इसमें जो आपत्तियां पाई गई थी उनको भी दूर कर दिया गया है।

युवती ने अपना धर्म परिवर्तन कर 14 अप्रैल को किया था निकाह
आपको बता दें कि जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपना धर्म परिवर्तन कर 14 अप्रैल को इसी क्षेत्र में रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह कर लिया। युवती ने अपने निकाह की भनक अपने परिजनों तक को नहीं लगने दी। निकाह के बावजूद युवती अपने परिजनों के साथ ही रहती रही। युवती के अचानक गायब होने पर परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया।

किसी भी शख्स का धर्म सुबह, शाम और रात को बदल जाएगा
इस मामले के बाद सरकार हरकत में आई थी। कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या धर्म परिवर्तन का राज्य के पास कोई नियम है? या ऐसी कोई गाइडलाइन जो धर्म परिवर्तन के नियम तय करती हो। यदि नियम नहीं है तो ऐसे में किसी भी शख्स का धर्म सुबह, शाम और रात को बदल जाएगा। बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा हुआ है। हाल में ही तथ्यात्मक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। इस नए बिल के तहत अगर अब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले जिला कलेक्टर अनुमति लेनी होगी।

ये हैं नए बिल की मुख्य बिंदु
1. जबरन धर्म बदलवाने पर..? जबरन धर्म बदलवाना, लालच देकर या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपियों को एक से तीन साल की सजा हो सकेगी साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
2. बच्चों/महिला/SC-ST मामलों में सजा? 18 साल से कम उम्र के बच्चों या महिला या एससी-एसटी श्रेणी के व्यक्ति का धर्म बदलवाने पर दो से 5 साल की सजा और पचास हजार रुपए तक जुर्माना होगा।
3.संस्थाएं दोषी पाईं तो...? गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने में लिप्त पाई जाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द जाने का प्रावधान।
4. स्वयं धर्म बदल रहे हैं तो ? अगर आप खुद धर्म बदल रहे हैं तो कलेक्टर को 30 दिन में इसकी जानकारी देनी होगी। अन्यथा एक हजार का जुर्माना तक लगाया जा सकेगा। कलेक्टर जांच करने के बाद ही धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा।












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