Rajasthan Anti Conversion Law: जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं! 10 साल तक की होगी अब कैद
Rajasthan Anti Conversion Law: जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए राजस्थान में अब सख्त सजा का प्रवाधना है। अब अपनी मर्जी से भी कोई धर्म बदलना चाहे, तो शासन को इसकी सूचना देनी होगी। राज्य सरकार ने नया राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून 2025 (Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act) 31 अक्टूबर से लागू किया है। इसके तहत धर्म बदलने से पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। जबरन, धोखे से या शादी के बहाने धर्म परिवर्तन पर सख्त सज़ा-प्रावधान तय किए गए हैं।
इस कानून का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में सफल रही है। बता दें कि पहले से ही कई बीजेपी शासित प्रदेशों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जा चुका है और कुछ अन्य राज्यों में लाने की तैयारी चल रही है।

Rajasthan Anti Conversion Law की ये हैं खास बातें
⦁ यह कानून बिल के रूप में राज्य विधानसभा में 9 सितंबर 2025 को पारित हुआ था।
⦁ नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, तब भी इसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी अनिवार्य है।
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⦁ कोई भी बालिग नागरिक अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है, तो कम-से-कम 60 दिन पहले जिला प्रशासन को एक लिखित सूचना देनी होगी।
⦁ धर्मांतरण कराने वाले और धर्म बदलने वाले दोनों को जानकारी जमा करनी होगी और मामला सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर भी पोस्ट किया जाएगा।
Rajasthan में जबरन धर्म परिवर्तन पर होगी सजा
⦁ जबरन, धोखे, लालच, शादी या किसी भी तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर 7 से 14 वर्ष की जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
⦁ अवैध धर्मांतरण में महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े मामलों में सजा 10-20 वर्ष तक और जुर्माना 10 लाख रुपये से शुरू होगा।
⦁ जबरन या गलत तरीके से सामूहिक तौर पर धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और कम-से-कम 25 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है।
⦁ इस कानून में पुनर्वापसी (हिंदू धर्म में लौटने) पर नियम लागू नहीं होंगे। इसे लेकर विवाद चल रहा है।
⦁ विपक्ष और कई नागरिक-संस्थाएं इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए, माइक्रो मैनेजमेंट और धर्म-स्वतंत्रता के लिए खतरा करार दे रही हैं।
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