राज्यसभा चुनाव: SC पहुंचा BSP के 6 विधायकों के दल-बदल का मामला, कोर्ट ने कही ये बात
नई दिल्ली/जयपुर, 10 जून: राज्यसभा चुनाव के बीच राजस्थान में बसपा के विधायकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों के दलबदल के मद्देनजर राज्यसभा चुनाव परिणाम पर रोक लगाने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही सुनवाई करेगी।

बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "हमने रजिस्ट्री से पूछताछ की। फाइलें सीजेआई के सामने रखी गईं। वहां से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम मामले की सुनवाई तब तक नहीं कर सकते जब तक कि यह हमें नहीं सौंपा जाता। कृपया इंतजार करें।"
हाल ही में राजस्थान बसपा ने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जितने वाले छह विधायकों को एक व्हिप जारी किया था, जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गए थे। बसपा ने अपने व्हिप में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र को वोट देने के लिए कहा गया था। इससे पहले गुरुवार को बसपा को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में दखल से इनकार कर दिया था।
अब बसपा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने और छह विधायकों द्वारा डाले गए वोटों को अलग (सीलबंद लिफाफे में) रखने की मांग की है। याद दिला दें कि छह विधायक मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए थे और बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के सदस्य घोषित किए गए थे। इन विधायकों में राजेंद्र गुढ़ा, दीपचंद, जोगेंद्र सिंह अवाना, लाखन सिंह, वाजिब अली, संदीप यादव शामिल है।












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