कालीचरण महाराज के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया देशद्रोह का केस, आज ही हुई थी खजुराहो से गिरफ्तारी
रायपुर, 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गुरुवार तड़के महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 153 ए (1) (ए), 153 बी (1) (ए), 295 ए, 505 (1) (बी) को भी शामिल किया गया है। हाल ही में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सराग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित संतों के धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद से ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस महाराज की तलाश में थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि कालीचरण महाराज खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए का कमरा लेकर रुके हुए थे।
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रायपुर के पुलिस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल ने कहा, कालीचरण महाराज ने अपने सभी फोन नंबर बंद कर दिए थे, गुरुवार देर शाम पुलिस की टीम आरोपी को लेकर रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की नाक के नीचे से कालीचरण की गिरफ्तारी से एमपी की राजनीति में भूचाल आ गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एक बयान में कहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस को बिना बताए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। एमपी डीजीपी ने छत्तीसगढ़ डीजीपी से बात कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के ऊपर आईपीसी की धारा 505(2) (समाज के बीच शत्रुता, नफरत या दुर्भावना पैदा करना और बढ़ावा देना) और धारा 294 (किसी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया था।












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