Chhattisgarh News: भूपेश बघेल कैबिनेट में अहम फैसला, आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को म
Chhattisgarh Cabinet: छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा में पेश किया जायेगा।
भूपेश कैबिनेट कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए
(1) जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्याें पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत् डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा।
(2 ) नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। अब मछली पालन के लिए तालाब/जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब/जलाशय 10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। तालाब/जलाशय के पट्टा आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।
संशोधन प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आबंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का आडिट अब सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी।
(3 ) राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य सम्पादित त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा।
(4)
छत्तीसगढ़
लोक
सेवा,
अनुसूचित
जातियों,अनुसूचित
जनजातियों
और
अन्य
पिछड़ा
वर्गों
के
लिए
आरक्षण
संशोधन
विधेयक
2022
के
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
(5)
छत्तीसगढ़
शैक्षणिक
संस्था
में
प्रवेश
में
आरक्षण
संशोधन
विधेयक
के
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
(6)
द्वितीय
अनुपूरक
अनुमान
वर्ष
2022-23
का
विधानसभा
में
उपस्थापन
के
लिए
छत्तीसगढ़
विनियोग
विधेयक
2022
का
अनुमोदन
किया
गया।
(7)
ग्राम
सेरीखेड़ी
रायपुर
पटवारी
हल्का
नम्बर
77
में
स्थित
शासकीय
भूमि
9.308
हेक्टयर
भूमि
का
आबंटन
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
(8)
प्रदेश
के
विभिन्न
न्यायालयों
में
विचाराधीन
साधारण
प्रकृति
के
प्रकरणों
को
जनहित
में
वापस
लिए
जाने
हेतु
निर्धारित
अवधि
31
दिसंबर
2017
को
बढ़ाकर
31
दिसंबर
2018
करने
के
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
(9)
मुख्यमंत्री
जी
के
स्वेच्छानुदान
राशि
70
करोड़
से
बढ़ाकर
110
करोड़
किए
जाने
के
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
(10)
भारत
सरकार
के
संशोधन
के
अनुसार
राजस्व
पुस्तक
परिपत्र
खंड
6
क्रमांक
4
में
राजस्व
एवं
आपदा
प्रबंधन
विभाग
द्वारा
प्रस्तुत
संशोधन
प्रस्ताव
का
अनुमोदन
किया
गया।
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