पंजाब में पंचायत की जमीनों पर कब्जा छुड़ाने के लिए सख्त भगवंत मान सरकार
पंजाब में पंचायती जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जमीनों को मुक्त कराने के अभियान को तेज करें। पंजाबके सिविल सचिवालय में हुई बैठक में विभाग के सभी डिवीजनल डायरेक्टर और डीडीपीओ शामिल थे। इस आपात बैठक में लालजीत सिंह भुल्लर निर्देश दिया है कि 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करें।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि विभाग की ओर से अभी तक 11859 एकड़ पंचायती जमीनों को मुक्त कराया जा चुका है। प्रदेश में 6657 एकड़ पंचायती जमीन हैं जिसका कब्जा छुड़ाने के लिए वांरट तैयार किया गया है, बावजूद इसके फील्ड अधिकारियों की ओर से इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा ऐसे वारंट पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन जमीनों को मुक्त करााय जाए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने जमीनों का ब्लॉक तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीपी अधिनियम की धारा 7 के तहत 6926 एकड़ पंचायत भूमि का डीडीपीओ लंबित है। धारा 11 के तहत 20734 एकड़ जमीन के मामले संबंधित अधिकारियों के पास लंबित है।
इन मामलों में अभी तक पीपी एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज नहीं कराया गया है। बैठक के दौरान मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन जमीनों को त्वरित गति से छुड़ाया जाए और जरूरी कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही मंत्री ने निर्देश दिया है कि इन जमीनों को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को प्रशासन की ओर से जरूरी सहयोग मुहैया कराया जाए। वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायत तेजवीर सिंह सहित कई शीर्ष अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।












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