मृत मां को जगाने की कोशिश करते मासूम का मामला, वायरल वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब
पटना। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला और उसके मासूम बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस दर्दनाक वाकये को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने संवेदनापूर्ण बताया। खंडपीठ ने कहा कि ये चौंकाने वाली खबर मीडिया में भी आई है। इसमें यह कहा गया है कि डेढ़ साल के मासूम की मां प्लेटफाॅर्म पर मृत पड़ी थी। मासूम बच्चा को यह मालूम नहीं कि उसकी मां जीवित नहीं है और बच्चा मां के शव को ढंकी गई चादर को हटा कर आंचल समझ कर खेल रहा था। खंडपीठ ने तीन जून तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों को याचिका में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।
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खंडपीठ ने कहा कि वह यह जानना चाहती है कि क्या वह महिला सचमुच अहमदाबाद से आकर कटिहार जा रही थी और भूख से ही वह ट्रेन में मर गई? खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी है कि क्या उस महिला का पोस्टमार्टम किया गया था? यदि पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके मरने का क्या कारण था? क्या वह महिला अपने भाई-बहन के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी? यदि यह सब अधिकारियों की लापरवाही से घटना हुई तो बेहद चिंताजनक है, जिसे कोर्ट किसी भी हालत में हल्के तरीके से नहीं लेगा। पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ ने इस मामले पर अधिवक्ता आशीष गिरि को सहायता देने को कहा है।
बता दें, 25 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कटिहार की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई थी। वह श्रमिक ट्रेन से आ रही थी। महिला मृत महिला और उसके बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वत: संज्ञान लिया है।












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