अब नहीं बचेंगे इमरान! पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत, 'सुप्रीम' फैसला आज
इस्लामाबाद, 7 अप्रैल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को नेशनल एसेंबली में फ्लोर टेस्ट न कराने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत कहा है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपनी अहम टिप्पणी में ये बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला अनुच्छेद 95 का उल्लंघन प्रतीत होता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट मामले में आज शाम 7.30 बजे फैसला सुनाएगी।

आज ही आ सकता है फैसला
चीफ जस्टिस ने कहा हमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना होगा। चीफ जस्टिस ने आज गुरुवार को ही फैसला देने के बारे में भी कहा है।
इमरान खान की सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आखिरी समय में रद्द कर दिया डिप्टी स्पीकर के फैसले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद भंग करने को लेकर राष्ट्रपति के पास संस्तुति भेज दी जिसे मंजूर करते हुए 90 दिनों में चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। वहीं विपक्षी दलों ने भी डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर आज गुरुवार को लगातार पांचवे दिन मामले की सुनवाई की गई।
देश असहाय- सीजेपी
सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा चुनाव की घोषणा करके देश को 90 दिनों के लिए असहाय छोड़ दिया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ऑफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि यह जनहित का मामला है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के चौथे दिन बहस करते हुए कहा कि वह डिप्टी स्पीकर के फैसले का बचाव नहीं कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि "मैं इस बंद कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी देने के लिए तैयार हूं।"












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