हाफिज सईद को बड़ा झटका, दो करीबी सहयोगियों को पाकिस्‍तान कोर्ट ने दी 15 साल की सजा

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफि‍ज सईद के दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग मामले में 15-15 साल से अधिक कैद की सजा सुनाई है। सजा पाए आतंकियों में जमाद-उद-दावा का प्रवक्ता याहया मुजाहिद भी शामिल है। लाहौर स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफि‍ज के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई है।

हाफिज सईद को बड़ा झटका, दो करीबी सहयोगियों को पाकिस्‍तान कोर्ट ने दी 15 साल की सजा

लाहौर में आतंकरोधी अदालत ने मंगलवार को सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने जेल की सजा सुनाई थी। अदालत के एक अधिकारी ने बताया, न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब पुलिस के आतंकरोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा दर्ज मामले में याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल में से प्रत्येक को 15 साल छह महीने और प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई।

इससे पहले अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के तीन मामले में मुजाहिद को 47 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी तरह, तीन मामलों में इकबाल को 26 साल की सजा दी गई थी। मुजाहिद और इकबाल दोनों को करीब 15 साल जेल में रहना होगा क्योंकि उन्हें सुनाई गई सभी सजा एकसाथ चलेंगी। आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए पाकिस्तान पर बढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच पिछले सप्ताह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। लखवी को तीन अपराधों के लिए पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 620 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। उसकी सजा एक साथ चलेगी।

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