पाकिस्तान ने मोस्ट वांटेंड आतंकी हाफिज सईद को आतंकियों की लिस्ट में डाला
पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मोस्ट वांटेंड आतंकी और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत लिस्ट में किया शामिल। 30 जनवरी से घर में नजरबंद है हाफिज सईद।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना और मोस्ट वांटेंड आतंकी हाफिज सईद को एंटी-टेररिज्म एक्ट (एटीए) के तहत उसे आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। पाक के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाक सरकार ने इसके साथ ही मान लिया है कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है।
आखिरकार पाक ने माना आतंकी
डॉन की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने सईद और उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को (एटीए) की चौथी लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में तीन अन्य लोगों अब्दुल्ला ओबैद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद के नाम भी शामिल किए गए हैं। सईद और चार अन्य को उसकी पार्टी और राजनीतिक सहयोगियों के गुस्से और हंगामे के बीच 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। सईद को वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी नजरबंद किया गया था लेकिन वर्ष 2009 में अदालत ने उसे रिहा कर दिया था। डॉन की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इन पांच लोगों की पहचान जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के सक्रिय सदस्य के रूप में की है। मंत्रालय ने एंटी-टेररिज्म डिपार्टमेंट को इन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर के मुताबिक चौथी लिस्ट में सिर्फ नाम शामिल होना ही यह बताता है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध है। इस लिस्ट में शामिल लोगों को ट्रैवेल बैन और प्रॉपर्टी की जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस चौथी लिस्ट के नियम को तोड़ने वाले को तीन साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
मुशर्रफ ने की रिहाई की मांग
पिछले दिनों पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि जेयूडी के चीफ हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा कर देना चाहिए। मुशर्रफ का मानना था कि मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है और इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए।मुशर्रफ ने तो जेयूडी को एक 'बहुत अच्छा एनजीओ' बताया था और कहा था कि वह राहत कार्यों से जुड़ा हुआ है। मुशर्रफ के मुताबिक वह आतंकवादी नहीं है और एक बहुत अच्छा एनजीओ चलाता है। 30 जनवरी को जब पाक सरकार ने हाफिज सईद को नजरबंद किया था तो सरकार के एक टॉप ऑफिसर ने कहा था कि सरकार जल्द ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। हाफिज सईद फिलहाल एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत ही घर में 90 दिनों के लिए नजरबंद किया गया है। इसके साथ ही उसके पाकिस्तान के बाहर जाने पर रोक लगा दी है।