टेरर फंडिंग के दो केस में आतंकी हाफिज सईद को साढ़े 5 साल की सजा
नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले (26/11) के मास्टरमाइंड और मोस्टवांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को आतंकवाद से जुड़े दो मामलों में 5.5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा हाफिज सईद पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने हाफिज को सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना व 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए हैं।
जेयूडी सरगना को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। इनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।












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