पेशावर आतंकी हमले के दोषियों सेना ने दी सजा-ए-मौत

इस्‍लामाबाद। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्‍तान के पेशावर स्थित एक स्‍कूल पर हुए आतंकी हमले में शामिल रहे छह आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई है।

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पाक सेना की ओर से आतंकियों को सजा सुनाई गई है। सेना ने एक आतंकी को उम्रकैद सुनाई है। इस हमलें में 151 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई थी जिसमें ज्‍यादातर स्‍कूल के बच्‍चे थे।

पाक आर्मी के स्‍पोक्‍सपर्सन मेजर जनरल असीम बाजवा ने जानकारी दी कि जिन आठ आतंकियों को आतंकवाद को दोषी ठहराया गया है उसमें से सात लोग पेशावर आतंकी हमले के दोषी हैं।

इनमें से छह लोग तोहीदवल जेहाद ग्रुप के आतंकी हैं और एक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का सदस्य है।

सात आतंकवादियों के अलावा एक अन्य आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय सदस्य है। उसे 2011 में कराची के सफूरा चौक में पाकिस्तान रेंजर्स के सैनिकों पर हमले में संलिप्तता को लेकर मौत की सजा सुनाई गई है।

बाजवा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल और सफूरा चौरंगी कराची घटनाओं को लेकर सात कट्टरपंथी आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि पेशावर हमले के बाद और पाकिस्तान सेना (अधिनियम) 2015 के तहत स्थापित सैन्य अदालतों ने सभी आतंकियों पर सुनवाई की।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आंकवादी हमले में 125 बच्चे सहित 151 लोग मारे गए थे।

इस हमले के बाद सरकार ने मौत की सजा पर लगाई गई रोक हटा ली और सरकार ने 21 वां संशोधन पारित किया था। वहीं सफूरा चौक पर हुए हमले में तीन सैनिक मारे गए थे, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे।

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