पत्‍नी कुलसुम नवाज के जनाजे में शामिल होने के लिए 12 घंटे की पैरोल पर रिहा हुए पूर्व पाकिस्‍तान पीएम नवाज शरीफ

लाहौर। पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्‍मद सफदर को 12 घंटे की पैरोल पर रिहा किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को नवाज की बेगम कुलसुम का निधन हो गया है। पैरोल पर रिहा होने के बाद नवाज, अपनी बेटी मरियम और दामाद मोहम्‍मद सफदर के साथ बुधवार तड़के लाहौर पहुंच गए। इन तीनों को रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। तीनों को लंदन के एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस में पाकिस्‍तान के नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्‍यूरो (नैब) ने सजा सुनाई है। नवाज को 10 वर्ष और उनकी बेटी को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है तो दामाद को एक वर्ष की सजा मिली है। तीनों 13 जुलाई से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं।

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स्‍पेशल प्‍लेन से पहुंचे लाहौर

68 वर्षीय कुलसुम गले के कैंसर से पीड़‍ित थीं और मंगलवार को लंदन के हार्ले स्‍ट्रीट क्लिनिक में उनका निधन हो गया है। कुलसुम के शव को शरीफ परिवार के लाहौर के जट्टी उमरा स्थित घर में दफनाया जाएगा। नवाज, उनकी बेटी और दामाद को एक स्‍पेशल प्‍लेन के जरिए जट्टी उमरा तक लाया गया। इन तीनों को पंजाब सरकार की ओर से 12 घंटे की पैरोल मिलने के बाद रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से तड़के लाहौर लाया गया। तीनों तड़के 3:15 मिनट पर लाहौर पहुंचे। पाकिस्‍तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की प्रवक्‍ता मरियम औरंगजेब ने बताया कि नवाज के भाई शहबाज शरीफ की ओर से पंजाब सरकार के पास पांच दिनों के पैरोल के लिए अनुरोध भेजा गया था। लेकिन पंजाब सरकार ने शहबाज की पांच दिनों के अनुरोध को ठुकरा दिया और उन्‍हें सिर्फ 12 घंटे की पैरोल पर रिहा किया। औरंगजेब ने इस पर कहा, 'हमें उम्‍मीद है कि पंजाब सरकार इस पैरोल की अवधि को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा देगी क्‍योंकि उस दिन बेगम कुलसुम का अंतिम संस्‍कार होना है।'

बढ़ाई जा सकती है पैरोल की अवधि

औरंगजेब ने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ बुधवार को लंदन के लिए रवाना होंगे जहां से वह कुलसुम के शव के साथ लाहौर वापस आएंगे। पंजाब सरकार में एक वरिष्‍ठ अधिकारी की ओर से भी बताया गया कि पैरोल की अवधि को कुलसुम का अंतिम संस्‍कार होने तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई, 'शुक्रवार को कुलसुम का शव शुक्रवार को लाहौर पहुंचेगा ऐसे में इस बात की कोई संभावना ही नहीं है कि पैरोल की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार की ओर से मानवीय आधारों पर शरीफ को उनकी पत्‍नी के जनाजे में शामिल होने की मंजूरी दी गई हैं।' पाकिस्‍तान सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि पाकिस्‍तान जेल नियम 1978 के अधिनियम 545-बी के तहत पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बेटी और दामाद के पैरोल की अवधि को 12 घंटे से ज्‍यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए जिम्‍मेदार होगी। वह बिना मंजूरी के जट्टी उमरा छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इससे पहले पाकिस्‍तान के पीएम इमरान खान की ओर से आदेश दिया गया था कुलसुम के शव को वापस लाने के और पैरोल से जुड़े मसले पर शरीफ परिवार की हर संभव मदद की जाए। शरीफ परिवार के जट्टी उमरा स्थित घर पर भारी सुरक्षाबल तैनात कर दिया गया है। ये भी पढ़ें- कौन थीं पाकिस्‍तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पत्‍नी कुलसुम नवाज

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