Noida: पालतू जानवरों का 31 जनवरी तक करा लें रजिस्ट्रेशन, नहीं तो देनी होगी एक्सट्रा पेनाल्टी
नोएडा अथॉरिटी ने अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन (pet registration) कराना अनिवार्य कर दिया है। अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है।

Noida Pet Registration: अगर आप नोएडा में रहते हैं और कुत्ते या बिल्ली पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। क्योंकि, नोएडा अथॉरिटी (noida authority) ने शहर में रहने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन (pet registration) कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी (noida authority) ने चेतावनी जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख घोषित कर दी है।
नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, रजिस्ट्रेन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। इस डेट के बाद अगर कोई अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसे एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ेगी। दरअसल, यह नई पॉलिसी नोएडा अथॉरिटी ने शहर में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों को देखते हुए लागू की है। पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी (Pet Registration Policy) लागू करने वाला नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना गया है।
नोएडा अथॉरिटी ने पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू करते हुए बताया कि अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मालिकों को हर साल अप्रैल महीने में 500 रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में देने होंगे। ये रजिस्ट्रेशन नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन (NAPR) ऐप पर किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की ओर से जारी टीकाकरण कार्ड भी दिखान अनिवार्य है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पालतू जानवरों की लागू नई नीति में नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो भी ऐसा न करने पर पेट्स के मालिक को हर हमीने 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर पालतू डॉगी किसी व्यक्ति को घायल कर देता है, तो ऐसी स्थिति में मालिक को घायल के इलाज के खर्च के अलावा पीड़ित को 10 हजार रुपए का मुआवजा भी देना होगा।
पालतू जानवरों को मालिक बिना पट्टे के घर से बाहर घुमाने लेकर नहीं निकल सकता। साथ ही, सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन करवाना होगा। इस दौरान कुत्तों का मुंह पर मजल बांधना जरूरी होगा, जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला ना कर सके। हमले की स्थिति में दूसरों का नुकसान ना हो। अगर पालतू जानवर की मृत्यु होने पर अथॉरिटी के पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर सूचना देगी होगी।












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