नोएडा: शादी में हुई आतिशबाजी तो दूल्हा और उसके पिता को जाना पड़ सकता है जेल
Noida News (नोएडा)। दिल्ली-एनसीआर सहित देश में बढ़ते पलूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। अब शादियों को सीजन शुरू होने वाले है। शादियों में आतिशबाजी की जाती है, जिसको लेकर गौतमबुद्धनगर का जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि यदि शादी के दौरान बिना अनुमति के आतिशबाजी की जाती है तो इस मामले में दूल्हे के अलावा उसके पिता को भी 15 दिन की जेल जाना पड़ सकता है।
जनता से की अपील
डीएम बीएन सिंह ने इस संबंध में लोगों से भी अपील की है। डीएम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शादी विवाह के दौरान होने वाली आतिशबाजी का वीडियो बनाकर भेजता है तो उसका नाम पता गोपनीय रखकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में टेलीफोन से भी आतिशबाजी किए जाने की सूचना दी जा सकती है। पुलिस से कहा गया है कि यदि इस संबंध में कोई सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंच कर आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
गौतमबुद्धनगर के डीएम बीएन सिंह ने इस संबंध में पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अमल में लाने के लिए कहा है। डीएम ने कहा कि यदि आम लोग भी शादी समारोह के दौरान पटाखे फोड़ने की वीडियो या तस्वीरें भेजते हैं तो पुलिस-प्रशासन उन फोटो और वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई करेंगी।
दुल्हन पक्ष पर भी कसेगा शिकंजा
आतिशबाजी को लेकर दुल्हन पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, शादी में चढ़त के दौरान आतिशबाजी होती पाई गई तो लड़की के पिता के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम के मुताबिक शादी समारोह के दौरान रात में 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे आदि बजाने पर भी प्रतिबंध है। यदि रात में 10 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में संगीत बजता मिला तो भी दूल्हा व उसके पिता के खिलाफ धारा-151 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत 15 दिन के लिए जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है।