दिल्ली में अब बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी,5000 रुपए का लगेगा जुर्माना, जेल भी हो सकती है

नई दिल्ली, 22 जून: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है। दिल्ली सरकार की नई एसओपी के मुताबिक, अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Recommended Video

    Delhi में बिना registration plate के गाड़ी चलाई तो लगेगा 5000 का जुर्माना | वनइंडिया हिंदी | *News
    दोबारा पकड़े गए तो देना होगा डबल जुर्माना

    दोबारा पकड़े गए तो देना होगा डबल जुर्माना

    अगर कोई वाहन चालक दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन मार्क न दिखने पर भी 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

    नंबर प्लेट में हुई गड़बड़ी तो भी होगा एक्शन

    नंबर प्लेट में हुई गड़बड़ी तो भी होगा एक्शन

    एसओपी के मुताबिक, ऐसे वाहन जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन नंबर प्लेट सही नहीं दिख रही या वे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं हो तो ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ भी एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब ये ध्यान रखना होगा कि नया वाहन दिल्ली की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के या सिर्फ रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाने वाले कागज की शीट के साथ नहीं चल सकता है।

    'शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए'

    'शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए'

    अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर सीट चिपका रहे थे। उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही वाहनों को जारी करना चाहिए। बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़क पर चल रहे वाहनों से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है। ऐसे में इनपर सख्ती जरूरी है।

    SOP में और क्या कहा गया ?

    SOP में और क्या कहा गया ?

    एसओपी में ये भी कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 39 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन रजिस्टर्ड न हो।

    डीलरों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    डीलरों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

    राजधानी दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। अधिकारियों का कहना है कि एसओपी जारी करने का मकसद प्रवर्तन अधिकारियों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है। एसओपी में डीलरों के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान है।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+