लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर क्या बोले राकेश टिकैत?
मुजफ्फरनगर, 18 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है और एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार ने इस मामले पर जो तथ्य थे उसे सामने नहीं रखा था, इसलिए उन्हें (आशीष मिश्रा) जमानत मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है। उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा।
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आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने कहा, 'मैं न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मैं वकीलों को भी मामले को मजबूती से रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज न्यायपालिका पर हमारा भरोसा और बढ़ गया है।'
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी से मिली जमानत के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया और पीड़ितों को याचिका का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय दिए बगैर आदेश पारित करने में जल्दबाजी दिखाई। एससी ने आशीष मिश्र को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए भी कहा है।