आंतकवादी है ताहिर हुसैन, चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए: संगीत सोम

मुजफ्फरनगर। भाजपा विधायक संगीत सोम ने दिल्ली हिंसा के आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने ताहिर हुसैन को आतंकवादी कहते हुए कहा कि हुसैन जैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जानी चाहिए।

'चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे, सरकार सीएए वापस नहीं लेगी'

'चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे, सरकार सीएए वापस नहीं लेगी'

संगीत सोम ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'ऐसे लोग आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए।' संगीत सोम ने आगे कहा, 'जिसने भी अंकित शर्मा की हत्या की है, उसे कठोर सजा दी जाएगी। साथ ही चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे, सरकार सीएए वापस नहीं लेगी।' बता दें, दिल्ली हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुरुवार को आरोपी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दो मामलों में कोर्ट में किया सरेंडर

दो मामलों में कोर्ट में किया सरेंडर

बता दें, दो मामलों में पिछले कई दिनों से गैरहाजिर चल रहे भाजपा विधायक संगीत सोम ने जमानती वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोपहर बाद अदालत ने भाजपा विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोनों ही मामलों में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इस दौरान कोर्ट के बाहर विधायक के समर्थकों का तांता लगा रहा। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजीसी सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष 2016 में जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद संगीत सोम और उनके सैकड़ों समर्थकों ने सरधना से कैराना तक पदयात्रा निकाली थी। इस मामले में सरधना विधायक संगीत सोम के खिलाफ सरधना कोतवाली में धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद सरधना विधायक कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। जिसके चलते अदालत द्वारा उनके जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी मेरठ को 7 मार्च तक भाजपा विधायक को कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए थे।

कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए संगीत सोम

कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए संगीत सोम

इसी के साथ वर्ष 2017 में दर्ज हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी सरधना विधायक के जमानती वारंट जारी थे। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि शुक्रवार को दोनों ही मामलों में भाजपा विधायक संगीत सोम कोर्ट में पेश हुए, जहां उनके अधिवक्ता द्वारा दोनों मामलों में उनकी जमानत अर्जी लगाई गई। दोपहर को सुनवाई के बाद दोनों ही मामलों में भाजपा विधायक संगीत सोम को 25-25 हजार के चार जमानती दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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