कैरी बैग के लिए ₹20 चार्ज करना शोरूम को पड़ा महंगा, बदले में ग्राहक को मिलेंगे 13 हजार

मुंबई, 1 मई। शोरूम जाते होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि खरीदारी के बाद आपसे कैरी बैग का भी चार्ज ले लिया जाता है। अधिकांश शोरूम में अब ये बात आम हो चुकी है और लोग ध्यान भी नहीं देते लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप इससे बच सकते हैं। मुंबई में ऐसे ही ग्राहक की सतर्कता के चलते एक शोरूम को कैरी बैग के लिए 20 रुपये चार्ज करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने शोरूम को ग्राहक को 13 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने शोरूम को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया। कोर्ट ने शोरूम को महिला उपभोक्ता को 13,000 रुपये की राशि देने का आदेश दिया। इसके साथ ही महिला को 20 रुपये भी वापस मिलेंगे। शोरूम को इतने से ही छुटकारा नहीं मिला है। कोर्ट ने उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए 25,000 रुपये अलग से जमा करने का आदेश दिया है।

2019 में महिला ने खरीदा था बैग

2019 में महिला ने खरीदा था बैग

मुंबई के वडाला निवासी रीमा चावला ने 2019 में 1690 रुपये में एस्बेडा बैग खरीदा था। चावला ने इस मामले में 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। चावला के वकील प्रशांत नायक ने कहा कि कैरी बैग के लिए चार्ज करना शोरूम की ओर से अत्यधिक गैर-पेशेवर था, क्योंकि इसने कैरी बैग पर अपना नाम दिया था जिससे शोरूम की ब्रांडिंग और प्रचार हो रहा था।

उपभोक्ता फोरम ने माना शोरूम का अपनी ब्रांडिंग और नाम के साथ कैरी बैग देना और उसके लिए शुल्क वसूल करना ग्राहकों का शोषण करना है। रिपोर्ट में फोरम के हवाले से कहा गया है "जब ग्राहक सामान खरीदने के लिए आता है तो उसे ले जाने के लिए कैरी बैग मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेना अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस है।"

मुंबई में पहली तरह का मामला

मुंबई में पहली तरह का मामला

चावला के वकील प्रशांत नायक ने दावा किया कि मुंबई में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहां एक उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग पर अवैध आरोप लगाने के लिए शोरूम को दोषी ठहराया है।

नायक ने यह भी कहा कि यह विक्रेता का कर्तव्य था कि वह उन उत्पादों के लिए कैरी बैग जैसे बुनियादी सामान प्रदान करे जो उनसे खरीदे गए हैं। कंपनी ने फोरम में शिकायत का जवाब नहीं दिया, जिसके चलते एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था।

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