महाराष्ट्र सरकार ने 10% जनरल कैटिगरी आरक्षण पर लगाई मुहर
Mumbai news, मुंबई। हाल ही में केंद्र सरकार ने 10% जनरल कैटिगरी आरक्षण का एलान किया है। जिसके बाद इसे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अपने राज्यों में लागू कर दिया है और अब महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 10 प्रतिशत जनरल कैटिगरी आरक्षण पर पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी है। हाल ही में मोदी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जनरल कोटा को मंजूरी दी थी।
महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट की एक बैठक हुई। जिसमें सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान का रास्ता साफ करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके तहत अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटिगरी के दावेदारों को आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों को मुहैया कराया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो। केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 फरवरी से जनरल कैटिगरी के गरीबों को आरक्षण लागू किया गया है।
किसको
मिलेगा
इस
आरक्षण
का
लाभ
-
-
जिनकी
सालाना
आय
8
लाख
रुपये
से
कम
हो
-
जिनके
पास
5
एकड़
से
कम
खेती
की
जमीन
हो
-
जिनके
पास
1
हजार
स्क्वायर
फीट
से
कम
का
घर
हो
-
जिनके
पास
निगम
की
100
गज
से
कम
अधिसूचित
जमीन
हो
-
जिनके
पास
200
गज
से
कम
की
निगम
की
गैर-अधिसूचित
जमीन
हो
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में जनरल कोटा के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन (103वां संशोधन) के जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। यह सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके के नागरिक की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत देता है।
आरक्षण के इस प्रावधान को मद्रास हाई कोर्ट में एक डीएमके नेता ने चुनौती दी थी। जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मदुरै में एक जनसभा के दौरान जनरल कोटा के मुद्दे को लेकर डीएमके पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु में कुछ लोग अपने हित साधने के लिए संदेह और अविश्वास का माहौल बना रहे है।
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