शाही ईदगाह मामला : HC ने मथुरा जिला कोर्ट को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने का दिया निर्देश

प्रयागराज, 29 अगस्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल अर्जी पर चार महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मनीष यादव की अर्जी पर एडवोकेट हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता की दलीलों को सुनकर दिया है।

Allahabad HC directs Mathura court to dispose Krishna Janmabhoomi Idgah case in 4 months

जानिए क्या है पूरा मामला ?

श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर 25 सितंबर 2020 को अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। कोर्ट में दाखिल की गई अर्ज़ी में कहा गया कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, लेकिन 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ था, जो गैरकानूनी है।

कोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की गई थी। कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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