महाराष्ट्र: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला वीडियो वायरल, ठाणे में युवक पर एफआईआर दर्ज
Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार, एक युवक ने इंस्टाग्राम लाइव पर शिंदे को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस युवक की पहचान ठाणे के निवासी हितेश प्रकाश धेंडे (24) के रूप में की गई है। ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस युवक की तलाश कर रही है।
शिवसेना के अधिकारियों ने बताया कि हितेश धेंडे, जो श्रीनगर क्षेत्र का निवासी है, ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर शिंदे को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होते ही शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में श्रीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आरोपित की तलाश जारी रखी है।

इसलिए भी मामला हुआ गंभीर
यह घटना 20 दिसंबर को हुई एक और संदिग्ध घटना के बाद सामने आई है, जिसमें मुंबई के भांडुप स्थित राजीव सभा सांसद संजय राउत के निवास के पास दो बाइक सवारों को सीसीटीवी में संदिग्ध रूप से देखा गया था। यह घटना एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ महीनों बाद हुई थी।
5 जनवरी को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2024 विधानसभा चुनावों के परिणामों को विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतीं, जिसमें शिंदे की पार्टी को 57 सीटें मिलीं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को केवल 20 सीटें मिलीं।
ठाणे के शख्स पर एफआईआर दर्ज
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ठाणे के एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि ठाणे शहर के वरली पाड़ा निवासी हितेश धेंडे नामक आरोपी ने यह धमकी दी थी। आरोपी की तलाश जारी है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 133 (गंभीर उकसावे के कारण किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (आपराधिक धमकी), और 356 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।












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