सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने वाले बॉम्बे HC के फैसले पर लगी रोक

नई दिल्ली, जून 22। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था।

Navneet Kaur rana

अब 25 जून को होगी अगली सुनवाई

जस्टिस विनित शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को दिया था फर्जी करार

आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून को नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करने का आदेश दिया था। नवनीत कौर ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि नवनीत कौर के जाति प्रामानपत्र को हाईकोर्ट ने फर्जी करार दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नवनीत कौर पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने सांसद को छह हफ्ते के भीतर सभी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के कारण नवनीत कौर की सदस्यता खतरे में पड़ गई थी।

2019 में अमरावती सीट से शिवसेना उम्मीदवार को हराया था चुनाव

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नवनीत कौर राणा पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगने लगा था। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत कौर राणा ने अमरावती (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट) से शिवसेना के उम्मीदवार आनंदराव अडसुल को हराया था।

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