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Pune Bus Case:'नहीं हुई जबरदस्ती, वो चिल्ला सकती थी', आरोपी रामदास गाडे के वकील ने बचाव में दी दलील

Pune Bus Case: बस में 26 वर्षीय महिला से रेप के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पुणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 12 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी की, पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई।

आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे के वकील वाजिद खान ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, 'यह घटना सुबह हुई थी और पीड़िता चिल्लाकर मदद मांग सकती थी।' वकील ने पूछा कि महिला ने घटना के दौरान कोई शोर क्यों नहीं मचाया? कहा कि पीड़ित महिला के साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई।

Pune Bus Case

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी के वकील वाजिद खान ने ऐसा दावा किया है कि शिकायतकर्ता खुद से बस के अंदर गई थी। वकील ने कहा कि आपसी सहमति से (उनके बीच) शारीरिक संबंध बना था। पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। वकील ने यह भी कहा कि हमने तर्क दिया कि पीड़िता ने न तो चीख-पुकार मचाई।

पीड़िता ने नहीं मांगी मदद

न ही मदद के लिए किसी को बुलाया। कहा कि मेरे मुवक्किल पर पहले भी कोई रेप केस नहीं है। बल्कि चोरी के केस हैं और वह भी कोई मामला साबित नहीं हुआ है। बता दें कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने शिरुर तहसील के एक गांव से पकड़ा था। इसके बाद आरोपी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गए और वहां से कोर्ट में पेश किया था।

चोरी-डकैती के दर्ज है मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाडे पर पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वह 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था। फिलहाल पुलिस ने रामदास गाडे पकड़ने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वायड की भी मदद ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 37 वर्षीय आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे देर रात खाना खाने के लिए बाहर निकला था।

घटना के बाद से था फरार

इस दौरान लोगों ने उसे पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद एक फॉर्म में छुपा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे ने 25 फरवरी को सरकारी स्वारगेट डिपो में इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद से आरोपी फरार चला रहा था।

1 लाख रुपए का इनाम था सर पर

पुलिस ने आरोपी रामदास गाडे के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। खबर के मुताबिक, आरोपी की तलाश में पुलिस की 13 टीमें लगी हुई थी। पुणे की डिप्टी कमिश्नर स्मार्तना पाटिल के मुताबिक, 26 साल की महिला घरों में काम करती है। वह अपने गांव जाने के लिए 25 फरवरी सुबह 5:45 बजे के आसपास बस का इंतजार कर रही थी।

पीड़िता से आरोपी ने कहा था 'दीदी'

इस दौरान आरोपी ने उसे बातों में उलझा लिया और 'दीदी' कहकर पूछा कि कहां जा रही हो? पीड़ित ने बताया कि मुझे अपने गांव जाना है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि इसके बाद आरोपी ने उसने उसे कहा कि आपकी बस दूसरी जगह खड़ी है। चलो मैं छोड़ देता हूं। पीड़ित बोली- नहीं बस यहीं पर आती है।

पहले दिलाया यकीन, फिर किया रेप

इस पर आरोपी ने बोला मैं 10 साल से यहां हूं, चलो मैं छोड़ देता हूं। महिला मान गई और वो पीड़िता को दूसरी जगह खड़ी एक खाली बस में ले गया। पीड़िता ने बताया कि बस में रोशनी यानी लाइटें चालू नहीं थी। इस पर पीड़िता बस में चढ़ने से पहले हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि यह सही बस है। जैसे ही वह बस में चढ़ी आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया।

ये भी पढ़ें: Pune Bus Case: दरिंदे रामदास गाडे ने की थी खुद की जिंदगी खत्‍म करने की कोशिश

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