Mumbai Unlock: बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए 7 जून से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
मुंबई, 06 जून। देशभर के कई राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काफी हद तक काबू कर लिया गया है। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस मामले कम होने के बाद अब लोगों को प्रतिबंधों में छूट दी जाने लगी है। मुंबई में बीएमसी ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की पांच-स्तरीय 'अनलॉक' रणनीति के अनुसार ने दिशानिर्देश जारी किए। गौरतलब है कि मुंबई में अब कोविड की पॉजिटिविटी दर 5.3 प्रतिशत पर आ गई है, बीते 24 घंटों में शहर में कुल 866 नए मामले सामने आए जबकि 28 लोगों की मौत हुई।

कोरोना मामलों में गिरावट के बाद 'ब्रेक द चैन' के तहत बीएमसी ने मुंबईकर्स को प्रतिबंधों में छूट दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई में सिर्फ लोकल ट्रेनों में अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी ही सफर करेंगे। आम यात्रियों पर प्रतिबंध लागू लहेगा। इसके अलावा शहर में वही नियम लागू रहेंगे जो लेवल 3 में किए गए थे। बता दें कि राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन्स जारी की उसी के अनुरूप लेवल 3 कैटेगरी में मुंबई में भी पाबंदियों को कम करते हुए छूट दी जा रही है। निए दिशानिर्देश सोमवार यानी 7 जून से लागू होंगे।
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क्या खुला क्या बंद?
मुंबई में लेवल 3 के तहत मिली छूट का मतलब यह है कि अब दुकानें, रेस्टोरेंट 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। 4 बजे के बाद से होटल और रेस्टोरेंट से पार्सल डिलिवरी की सुविधा शुरू होगी। मॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, बायो बबल के साथ 5 बजे तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। वहीं, नए दिशानिर्देशों के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। मुंबई के सभी सिनेमा हाल और जिम भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाओं की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के आने की अनुमति है, यही नियम सरकारी और निजी ऑफिसों पर भी लागू होता है। ग्राउंड, ओपन स्पेस, जॉगिंग वॉकिंग सुबह 5 से 9 बजे तक कर सकते हैं।












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