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Mumbai Diwali Rules: मुंबई के इन इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध, लालटेन उड़ाने पर बैन, जानें सभी सख्‍त नियम

Mumbai Diwali Rules: मुंबई पुलिस ने दिवाली त्योहार को लेकर नागरिकों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाने की अपील की है।मुंबई पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश पटाखे फोड़ने समेत अन्‍य चीजों के लिए हैं, जिनका पालन करना सभी मुंबई वालों के लिए अनिवार्य है।

ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा जोखिमों को कम करने और आगजनी, दंगों और शांति भंग की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस ने शहरवासियों से सुरक्षित दिवाली मनाने का आग्रह किया है। आइए जानते हैं मुंबई पुलिस ने क्‍या जारी किए हैं दिशा-निर्देश?

Mumbai Diwali Rules

दिवाली के दिन रात 12 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकेंगे

पुलिस के अनुसार 27 अक्टूबर तक रात 8 बजे से 1 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं आज 20 अक्‍टूबर को दिवाली की रात 12 बजे तक पटाखा फोड़ने की परमीशन दी गई है।

समय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवासीय क्षेत्रों, शांत क्षेत्रों और अस्पतालों के आसपास पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

इन क्षेत्रों में आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

शांत क्षेत्रों में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे वाले स्थान शामिल हैं। इन स्थानों पर पटाखे फोड़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मरीजों, छात्रों और आम जनता को परेशानी हो सकती है। पुलिस ने लोगों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।

प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने वालों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें जुर्माना या कारावास दोनों का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा।

ड्रोन और उड़ने वाले दीयों पर प्रतिबंध

आमतौर पर दिवाली के दौरान सड़कें दीयों, लालटेन और पटाखों की रोशनी से जगमगाती रहती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने बीएमसी के साथ परामर्श के बाद कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, मुंबई में ड्रोन और उड़ने वाले दीयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने 5 नवंबर, 2025 तक ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसी उड़ने वाली सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए, ड्रोन और दीयों के उपयोग और बिक्री दोनों पर रोक लगाई गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई शहर और उपनगरों में दिवाली के दौरान बड़ी संख्या में पटाखे जलाए जाते हैं, और इन दिनों ड्रोन व उड़ने वाले लालटेन का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में इनके उपयोग से आग लगने और गंभीर दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। Mumbai weather: मुंबई में क्‍यों पड़ रही तेज गर्मी? AQI 300 के पार, IMD ने जारी किया अलर्ट

ग्रीन पटाखे उड़ाने की पुलिस ने की अपील

इस दिवाली, मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्रीन पटाखों का उपयोग करने को प्राथमिकता देने को कहा गया है। यह दिशानिर्देश लोगों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।

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