Maharashtra local body polls: बॉम्बे HC ने निकाय चुनाव काउंटिंग और परिणाम पर आखिर क्यों लगाई रोक?
Maharashtra local body polls: महाराष्ट्र के कई जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग हुई और 2 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाने थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों की घोषणा पर मंगलवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि चरणबद्ध मतगणना से अंतिम परिणामों पर असर पड़ सकता है। अब सभी चरणों के नतीजे 21 दिसंबर को एक साथ घोषित होंगे।
बता दें राज्य में आज (2 दिसंबर, 2025) पहले चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम कल आने थे। दूसरे चरण के चुनाव 20 दिसंबर को हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि यदि पहले चरण का आंशिक नतीजा आता, तो यह 20 दिसंबर के परिणामों को प्रभावित कर सकता था।

नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर और रजनीश आर. व्यास ने 10 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। उन्होंने कहा, "चरणबद्ध मतगणना दूसरे चरण के मतदान और परिणामों को काफी प्रभावित करेगी।" इन याचिकाओं में संयुक्त परिणाम की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 21 दिसंबर को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया।
बता दें महाराष्ट्र की 264 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के लिए आज मतदान हुआ। इसमें मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के बीच है। चुनाव राज्य के राजनीतिक समीकरणों और 2025 की राजनीतिक दिशा के लिए अत्यंत अहम हैं, क्योंकि इनका सीधा असर भविष्य की राजनीति पर पड़ सकता है।
EC ने क्यों चुनाव स्थगित किए थे?
बता दें महाराष्ट्र के निकाय चुनाव मतदान के तीन दिन पहले 29 नवंबर 2025 को राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने नामांकन पत्रों की अपील प्रक्रिया में "बड़ी गड़बड़ी" का हवाला देकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में 20 नगर निगमों के चुनाव स्थगित कर दिए। एसईसी ने बताया कि नामांकन खारिज करने की जांच में "भारी अनियमितताएं" मिली थीं। ये ही वजह है कि हाईकोर्ट ने अब ये आदेश दिया है कि 2 दिसंबर और 20 दिसंबर की वोटिंग संपन्न होने के बाद ही 21 दिसंबर को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।












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