महाराष्ट्र: कोरोना से मृतकों के परिवारों को दी जाएगी आर्थिक मदद, नए वेरिएंट को लेकर सख्त हुए नियम
मुंबई, 28 नवंबर। दुनियाभर में अब कोरोना वायरस के नए खरतनाक वेरिएंट ऑमिक्रॉन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज (रविवार) सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक करेंगे। नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे बैठक में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिय सहायता देने का ऐलान किया है।
मृतकों
के
परिवार
को
50
हजार
रुपए
समीक्षा
बैठक
से
पहले
महाराष्ट्र
के
मंत्री
नवाब
मलिक
ने
कोरोना
वायरस
संकट
को
लेकर
बड़ा
ऐलान
किया।
उन्होंने
कहा,
कोरोना
वायरस
महामारी
के
चलते
66.50
लाख
से
अधिक
नागरिक
प्रभावित
हुए,
इसमें
सबसे
अधिक
पीड़ित
महाराष्ट्र
से
रहे।
हालांकि
हमने
(राज्य
सरकार)
ने
अन्य
राज्यों
की
तुलना
में
बेहतर
प्रदर्शन
किया,
बिस्तर
या
ऑक्सीजन
की
कोई
भी
अनुपलब्धता
की
शिकायत
नहीं
की।
महाराष्ट्र
में
कोरोना
वायरस
महामारी
से
जान
गंवाने
वाले
लोगों
के
परिवारों
को
50
हजार
रुपए
दिए
जाएंगे।
More than 66.50 lakh citizens were affected due to COVID; Maharashtra was the worst hit, even then we did better than other states, w/o any non-availability complaints of beds or oxygen. Families of those who died due to COVID-19 will get Rs 50,000: Maharashtra Min Nawab Malik
— ANI (@ANI) November 28, 2021
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दक्षिण
अफ्रीका
से
आने
वाले
यात्री
होंगे
क्वारंटाइन
उधर,
दक्षिण
अफ्रीका
में
पाए
जाने
वाले
कोविड-19
के
नए
वेरिएंट
रूप
के
फैलने
की
आशंका
के
बीच
मुंबई
की
मेयर
किशोरी
पेडनेकर
ने
शनिवार
को
कहा
था
कि
उस
देश
से
शहर
में
आने
वाले
सभी
यात्रियों
को
क्वारंटाइन
किया
जाएगा।
किसी
भी
अंतरराष्ट्रीय
गंतव्य
से
राज्य
में
प्रवेश
करने
वाले
सभी
यात्रियों
को
भारत
सरकार
के
निर्देशों
का
पालन
करना
होगा।
किशोरी
पेडनेकर
ने
आगे
कहा
कि
घरेलू
यात्रियों
को
या
तो
पूरी
तरह
से
टीका
लगाया
जाएगा
या
72
घंटे
के
लिए
वैध
आरटी-पीसीआर
परीक्षण
किया
जाएगा।
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महाराष्ट्र
में
सख्त
दिशा-निर्देश
इसके
अलावा
यह
भी
निर्देश
दिया
गया
कि
टैक्सी/निजी
परिवहन,
4-व्हीलर,
या
किसी
भी
बस
के
अंदर
कोरोना
गाइडलाइन
का
उल्लंघन
करने
वाले
पर
500
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा।
इसके
अलावा
उस
वाहन
के
चालक,
सहायक
और
कंडक्टर
पर
भी
500
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा,
जबकि
मालिक
पर
भी
500
रुपए
का
जुर्माना
होगा।
बसों
के
मामले
में
परिवहन
एजेंसी
पर
1000
रुपए
का
जुर्माना
लगाया
जाएगा।