महाराष्ट्र: कोरोना से मृतकों के परिवारों को दी जाएगी आर्थिक मदद, नए वेरिएंट को लेकर सख्त हुए नियम

मुंबई, 28 नवंबर। दुनियाभर में अब कोरोना वायरस के नए खरतनाक वेरिएंट ऑमिक्रॉन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज (रविवार) सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक करेंगे। नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे बैठक में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिय सहायता देने का ऐलान किया है।

Maharashtra Financial help will be given to the families of the dead from coronavirus

मृतकों के परिवार को 50 हजार रुपए
समीक्षा बैठक से पहले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कोरोना वायरस संकट को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस महामारी के चलते 66.50 लाख से अधिक नागरिक प्रभावित हुए, इसमें सबसे अधिक पीड़ित महाराष्ट्र से रहे। हालांकि हमने (राज्य सरकार) ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, बिस्तर या ऑक्सीजन की कोई भी अनुपलब्धता की शिकायत नहीं की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

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दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्री होंगे क्वारंटाइन
उधर, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट रूप के फैलने की आशंका के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा था कि उस देश से शहर में आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। किशोरी पेडनेकर ने आगे कहा कि घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा या 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा।

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    महाराष्ट्र में सख्त दिशा-निर्देश
    इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया कि टैक्सी/निजी परिवहन, 4-व्हीलर, या किसी भी बस के अंदर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उस वाहन के चालक, सहायक और कंडक्टर पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि मालिक पर भी 500 रुपए का जुर्माना होगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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