महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के मंत्री माणिकराव कोकाटे को 2 साल की जेल, जानें क्या है पूरा मामला?
Maharashtra News: महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे बड़ी मुश्किल में फंस चुके है। नासिक जिला अदालत ने धोखाधड़ी केस में दो साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माणिकराव पर दो साल की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने माणिकराव के साथ उनके भाई सुनील कोकाटे को 1995 के केस ठहराया है। हालांकि माणिकराव ने कहा कि इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आइए जानत हैं क्या है आरोप और क्या है पूरा केस?

दरसअल, महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक कोर्ट ने 30 साल पुराने दस्तावेज से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी मामले में ये दो साल की सजा सुनाई है।
जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें पूर्व मंत्री तुकाराम डिगोले ने ये मामला दर्ज करवाया था। ये मामला मणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे द्वारा 1995-1997 के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए गए फ्लैटों के धोखाधड़ी से अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। मंत्री कोकाटे और उनके भाई, सुनील कोकाटे पर आरोप है कि निर्माण व्यू अपार्टमेंट में मुख्यमंत्री के कोटे के तहत धोखाधड़ी से दो फ्लैट प्राप्त किए। उन्होंने दावा किया कि उनकी आय कम है और उनके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं है, जिसके कारण इन फ्लैटों का आवंटन हुआ। हालांकि, तत्कालीन अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने पर उनका धोखा सामने आया।
30 साल बाद सुनाई गई सजा
1995 में शुरू हुई इस कानूनी लड़ाई में मानिकराव कोकाटे पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद तुकाराम डिगोले ने मुकदमा दायर किया था। नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला आज सजा सुनाए जाने के साथ समाप्त हो गया। जबकि चार व्यक्तियों को फंसाया गया था, केवल मानिकराव कोकाटे और उनके भाई को सजा हुई है। क्योंकि अदालत ने अन्य दो आरोपियों को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया।
कोकाटे का छिन सकता है मंत्री पद
इस सज़ा से कोकाटे का राजनीतिक करियर और मंत्री पद खत्म हो सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी प्रतिनिधि को दो या उससे ज़्यादा साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो वह विधानसभा की सदस्यता खो देता है। नतीजतन, माणिकराव कोकाटे को मंत्री और विधायक पद छोड़ना पड़ सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक यात्रा पर विराम लग सकता है।












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