हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति की मुश्किले बढ़ीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और उनके पति की मुश्किले बढ़ीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

मुंबई, 24 अप्रैल: अमरावती की महिला सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर आमने-सामने की लड़ाई के बीच शनिवार (23 अप्रैल) शाम को उन्हें शुरू में खार पुलिस थाने ले जाया गया था और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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     6 मई तक न्यायिक हिरासत में गईं नवनीत राणा

    6 मई तक न्यायिक हिरासत में गईं नवनीत राणा

    मुंबई कोर्ट ने रविवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी को लेकर कथित रूप से "विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने" के आरोप में दंपति को शनिवार शाम गिरफ्तार किया गया था। राज्य मशीनरी को चुनौती देने वाले सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जोड़े के खिलाफ मामले में देशद्रोह का आरोप जोड़ा गया था।

    नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई

    नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई

    सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई है। मुंबई पुलिस को 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। पूरे मामले पर नवनीत राणा और रवि राणा के वकील ने कहा, दूसरे पक्ष के खिलाफ नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पीएस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद, पुलिस द्वारा नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनपर 353 आईपीसी का आरोप है।

    क्या है नवनीत राणा पर आरोप?

    क्या है नवनीत राणा पर आरोप?

    बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धारा 153 ए उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो "किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि पर या किसी धर्म के संस्थापकों और पैगम्बरों पर अभद्र निंदा या हमले करते हैं।" नवनीत राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक काउंटर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

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