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Bhima Koregaon case: आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन आदेश पर एक हफ्ते की रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की तरफ से तेलतुंबड़े को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि, मुंबई हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए NIA के अनुरोध पर आदेश पर एक हफ्ते की रोक भी लगा दी है। इसका मतलब है कि तेलतुबंडे तब तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको बता दें कि तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था।

bhimakoregaanv mumbai high court

वहीं, इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट से भी उस आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें 70 वर्षीय कार्यकर्ता गौतम नवलखा को घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। नवलखा पर राजनीतिक पार्टी के नाम पर पंजीकृत एक सार्वजनिक पुस्तकालय के जरिए तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया गया था। एजेंसी ने जसलोक अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच का निर्देश देने वाले 29 सितंबर के पिछले आदेश को भी वापस लेने की मांग की है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से एक आवेदन का उल्लेख किया गया था। आपको बता दें कि जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने 10 नवंबर को नवलखा को हाउस अरेस्ट का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के दौरान कई शर्तों को भी रखा है। इसके मुताबिक हाउस अरेस्ट के दौरान मुख्य गेट और अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्तों पर सीसीटीवी होगा। साथ ही नवलखा को अरेस्ट के दौरान मीडिया में कोई बयान नहीं देना होगा। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज के प्रयोग की भी अनुमित नवलखा को नहीं दी गई है । हालांकि, पुलिस की तरफ से उन्हें 10 मिनट के लिए फोन सिर्फ बात करने के लिए दिया जाएगा। इस दौरान भी वे पुलिस की निगरानी में रहेंगे।

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