अदार पूनावाला को सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही ये बात
मुंबई, 12 जून। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को सुरक्षा दिए जाने के एक मामले पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से बताया कि अगर पूनावाला सुरक्षा के लिए अनुरोध करते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार के बयान के बाद कोर्ट ने पुणे के उद्योगपति को सुरक्षा देने की की मांग करने वाली याचिका निस्तारित कर दी। कोविशील्ड के नाम से कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ को केंद्र सरकार ने पहले ही वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।
अधिवक्ता दत्ता माने ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को अदार पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में पूनावाला के उस बयान का हवाला दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें टीके की आपूर्ति को लेकर धमकियां मिल रही थीं।
कोर्ट
ने
किया
याचिका
का
निस्तारण
सुनवाई
के
दौरान
लोक
अभियोजक
दीपक
ठाकरे
ने
महाराष्ट्र
सरकार
का
पक्ष
रखते
हुए
न्यायमूर्ति
एसएस
शिंदे
और
न्यायमूर्ति
एनजे
जमादार
की
खंडपीठ
से
कहा
कि
अगर
पूनावाला
सुरक्षा
की
मांग
करते
हैं
तो
राज्य
सरकार
उन्हें
पर्याप्त
सुरक्षा
मुहैया
कराएगी।
याचिका को निस्तारित करते हुए अदालत ने कहा, "हम ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। अभियोजक द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए हमारा विचार है कि इस याचिका का निपटारा किया जा सकता है।"
अदार पूनावाला और उनके परिवार के लिए Z प्लस सिक्योरिटी की मांग, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका
पीठ ने आगे कहा याचिकाकर्ता एक ऐसे व्यक्ति के लिए सुरक्षा मांग रहा है जिसे शायद ऐसी किसी याचिका की जानकारी भी नहीं है। ये निजी मामले हैं। कोर्ट ने आगे कहा "क्या होगा अगर वह (अदार पूनावाला) कहें कि उन्हें सुरक्षा चाहिए ही नहीं या वे नहीं डरते हैं। हम लोगों के पीछे नहीं जा सकते और इस तरह आदेश पारित नहीं कर सकते।"